हत्या के चार आरोपियों की सजा के खिलाफ की गई अपील को Allahabad High Court ने खारिज कर दिया।सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास दिये जाने को सही करार दिया है। कोर्ट ने जमानत पर रिहा तीन आरोपियों साधू, देवेन्द्र व श्रीकृष्ण को तत्काल अदालत में समर्पण कर सजा पूरी करने का निर्देश दिया है। एक आरोपी पहले से जेल में बंद हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रैक्टर ट्राली चढ़ाकर हत्या के चार आरोपियों को सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास दिये जाने को सही करार दिया है और सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने प्रताप सिंह व अन्य की आपराधिक अपील को खारिज करते हुए दिया है।
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आप को बता दें कि 11 नवंबर 2003 को रियाजुद्दीन जो तांगा चलाता है, उसको इलाके से दूर ले जा कर मारा-पीटा। इसके बाद ट्रैक्टर चढ़ा कर उसे मार डाला। चश्मदीद गवाहों ने बयान दिया है। मृतक के पिता ने उदौत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अपीलार्थियों का कहना था कि मारने का दुराशय नहीं है। इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि मृतक आरोपी एक ही गांव के निवासी हैं। मृतक शिक्षामित्र में चयनित हो गया। आरोपी का चयन नहीं हुआ तो उसने हत्या कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं तो दुराशय का होना संगत नहीं है। घटना के चश्मदीद गवाह है। कोर्ट ने सजा की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी।
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