Allahabad HC: रानीखेत से लापता एक महिला की लाश नोएडा में मिलने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को बयान दर्ज करने के साथ मृतका के पति और बच्चों का किसी प्रकार का उत्पीड़न करने से रोका है। इसके साथ ही निष्पक्ष और सही विवेचना करने का भी निर्देश दिया है।ये आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने मृतका के पति बीरेंद्र प्रसाद की याचिका पर दिया है। याचिका पर वकील अश्वनी कुमार मिश्र ने बहस की।इनका कहना था कि रानीखेत, अल्मोड़ा की रहने वाले याची की पत्नी की लाश गौतमबुद्ध नगर में पाई गई।

Allahabad HC : पूरी जांच गंभीरता से करने पर जोर
कोर्ट ने अल्मोड़ा और गौतमबुद्धनगर की पुलिस को मिलकर हत्या की विवेचना करने का निर्देश दिया है।याची ने पहले ही लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई थी।बावजूद इसके पुलिस अपराधियों का पता लगाने के बजाय याची और उसके परिवार को परेशान कर रही है। कोर्ट ने पहले राज्य सरकार से याचिका का 18 जुलाई तक जवाब मांगा था।याची के वकील अश्वनी कुमार मिश्र के केवल निष्पक्ष और सही जांच की मांग पर ही बल देने के कारण निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।
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