तृणमूल कांग्रेस TMC के महासचिव और Diamond Harbour लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद Abhishek Banerjee को करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले (Coal Pilferage Scam) में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के समन पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि की हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और रूजिरा बनर्जी की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया है।
इस मामले में कोर्ट को ED के अधिकार क्षेत्र पर विचार करना है कि आरोपी को ED कहीं भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है ? या आरोपी जहां का निवासी है उससे संबंधित जोनल ऑफिस में बुलाकर पूछताछ कर सकती है।फिलहाल हाई कोर्ट में 27 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने मांग की है कि पूछताछ कोलकाता में की जाए, जबकि ED उससे दिल्ली में पूछताछ करना चाहती है।
21 सितंबर की पेशी थी
अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने 21 सितंबर को पेश होने को कहा गया था। इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने ममता बनर्जी के भतीजे Abhishek Banerjee को समन भेजा था और इसी के चलते वो 6 सितंबर सोमवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यालय पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी ने बताया था कि ED ने मुझे बुलाया था इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं जांच एजेंसी के साथ सहयोग करूंगा।
CBI ने नवंबर 2020 में दर्ज की थी FIR
ED ने पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया (Kunustoria) और कजोरा Kajora में Eastern Coalfields Ltd की खदानों में सामूहिक कोयला चोरी के Money Laundering Case की जांच कर रही है। ED की जांच CBI द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज की गई FIR पर आधारित है। बनर्जी को 6 सितंबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। जबकि उनकी पत्नी रुजीरा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत इसी तरह का समन भेजा गया था। रुजीरा से पहले भी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूछताछ की थी।
कुछ IPS अधिकारियों को भी ED ने बुलाया
स्थानीय कोयला संचालक अनूप मांझी उर्फ लाला को इस मामले में मुख्य संदिग्ध माना जाता है। ED ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से पैसे कमाए हैं। कुछ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों और अभिषेक बनर्जी से जुड़े एक वकील को भी इसी मामले में इसी महीने की अलग-अलग तारीखों पर पेश होने के लिए तलब किया गया है।
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