Abdullah Azam:समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदयस्यता रद्द कर दी गई है। मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में सपा के महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को दो साल की सजा सुनाई थी। अब विधानसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है कि यूपी के स्वार टांडा की विधानसभा सीट खाली कर दी गई है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम इसी सीट से विधायक थे। खबर है कि सीट खाली होने के बाद चुनाव आयोग स्वार टांडा विधानसभा सीट के लिए जल्द ही चुनाव करा सकता है।

Abdullah Azam की पहले भी छिनी जा चुकी है विधायकी
मिली जानकारी के अनुसार, यह दूसरी बार हुआ है जब अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिनी गई है। इससे पहले भी एख बार उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तब मामला फर्जी प्रमाणपत्र का था। फर्जी प्रमाणपत्र मामले में अब्दुल्ला को दो साल से अधिक की सजा हुई थी जिसके कारण उनकी विधायकी छिनी गई थी। अब एक 15 साल पुराने मामले में उनकी एक बार फिर से विधायकी रद्द कर दी गई है।
मालूम हो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार,दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी।
जानें क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला 15 साल पुराना है। आज से 15 साल पहले 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, तब उनके समर्थक भड़क गए थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। मिली जानकारी के अनुसार, उस हंगामे में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने उस मामले में हंगामा करने वाले सभी आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) नितिन गुप्ता ने बताया था कि एमपी-एमएलए कोर्ट की जज स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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