गोवा सरकार का बड़ा फैसला: विधवा महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹4,000, बच्चों की उम्र से तय होगी पात्रता

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गोवा सरकार का बड़ा फैसला
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गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अगुवाई में भाजपा सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक अहम और संवेदनशील निर्णय लिया है। राज्य में अब उन विधवाओं को ₹4,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनके बच्चे 21 वर्ष से छोटे हैं। यह फैसला हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद लिया गया।

अब तक दो अलग-अलग योजनाओं के तहत मिलने वाली ₹1,500 और ₹2,500 की सहायता को मिलाकर अब एकीकृत रूप में ₹4,000 की मासिक मदद प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

सहायता कैसे प्राप्त होगी?

जानकारी के मुताबिक, यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा भेजी जाएगी। महिलाओं को अलग-अलग योजनाओं में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जमा कर पात्रता साबित करनी होगी। जब बच्चे की उम्र 21 वर्ष पूरी हो जाएगी, तो सहायता राशि स्वतः ₹2,500 हो जाएगी।

कितनी महिलाओं को मिलेगा लाभ?

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री सुभाष फालदेसाई ने बताया कि फिलहाल इस योजना से करीब 2,000 विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार की योजना है कि भविष्य में और अधिक पात्र महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक यह मदद पहुंच सके।

फैसले का सामाजिक प्रभाव

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस पहल को ‘अंत्योदय से सर्वोदय’ के विचार से जोड़ते हुए कहा कि इस योजना का मकसद सबसे कमजोर तबके तक राहत पहुंचाना है। यह कदम महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • पात्र विधवा महिलाओं को ₹4,000 मासिक सहायता
  • केवल उन महिलाओं को लाभ जिनके बच्चे 21 वर्ष से कम उम्र के हैं
  • आवेदन के लिए केवल बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक
  • 21 वर्ष की उम्र पार होने पर सहायता ₹2,500 कर दी जाएगी
  • इस फैसले को राज्य में महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत और सम्मानजनक सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।