पति नहीं बता रहा था इनकम तो पत्नी ने दायर की RTI, मिलेगी पूरी जानकारी

RTI के तहत 15 दिनों के अंदर मिल जाएगी जानकारी

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RTI: वैसे तो लोग अपनी सैलरी और इनकम को दूसरे से बताने में हिचकते हैं या फिर नहीं बताते हैं। लेकिन, जब यही बात परिवार या घर की होती है, तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। आमतौर पर देखें तो पति अपनी इनकम पत्नी को बताने में कोई परहेज भी नहीं करते हैं। लेकिन, यहां मामला उलटा है। यहां एक पत्नी को अपने पति की इनकम जानने के लिए आरटीआई तक दायर करनी पड़ जाती है। बता दें कि यूपी का यह मामला तलाक का भी है। पति के साथ तलाक के मुकदमे के दौरान पत्नी ने पति पर सही इनकम नहीं बताने का आरोप लगाया। इसके बाद उसने आरटीआई (Right to Information Act) के तहत आवेदन कर दिया।

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RTI के तहत 15 दिनों के अंदर मिल जाएगी जानकारी

बता दें कि संजू गुप्ता नाम की महिला ने अपने पति की आय जानने के लिए आरटीआई फाइल की। शुरू में आयकर विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने आरटीआई के तहत यह जानकारी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पति ने इसके लिए सहमति नहीं दी थी। इसके बाद संजू ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार में अपील कर मदद मांगी। हालांकि यहां भी उसकी नहीं सुनी गई। इसके बाद संजू ने दोबारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (सीआईसी) के पास अपील की। उसके बाद सीआईसी ने बरेली के आयकर विभाग को 15 दिनों के अंदर उसके पति की इनकम की जानकारी मुहैया कराने का आदेश दे दिया।

क्या होता है आरटीआई?

बता दें कि आरटीआई को 2005 में लाया गया था। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया था। इसके तहत हर विभाग में एक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिससे कोई भी आदमी लिखित में आवेदन कर कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। हालांकि इसके कुछ दायरे भी हैं। मालूम हो कि रक्षा व गोपनीय कार्यों से जुड़े कुछ मुद्दों को इस अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है।

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