
Supreme Court: चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बाबत शीर्ष अदालत ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया है।याचिका में इस बात का जिक्र है कि आयुक्तों को नियुक्त करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 14, 324 2 का उल्लंघन करने वाली है। जोकि संविधान की बुनियादी विशेषताओं के विरूद्ध भी है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ एडीआई की ओर से जारी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Supreme Court: 255वीं रिपोर्ट में की थी सिफारिश
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि राष्ट्रीय विधि आयोग ने चुनाव सुधार पर अपनी 255वीं रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की थी, कि सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके तहत 3 सदस्यीय कॉलेजियम या चयन समिति का परामर्श लिया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।आयोग की अनुशंसा की तर्ज पर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र व्यवस्था लागू की जाए।
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