Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी कर धार्मिक नामों और चुनाव चिन्ह वाली राजनीतिक पार्टियों के बारे में दोनों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से राजनीतिक पार्टियों को भी इस मामले में पक्षकार बनाने को कहा है।याचिकाकर्ता सैयद वसीम रज़वी की तरफ से वकील गौरव भाटिया ने सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक पार्टियां धार्मिक नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं?
Supreme Court: मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताया
उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक पार्टियां धार्मिक नाम और चिन्हों का इस्तेमाल करती हैं और उनके झंडों में चांद तारे का इस्तेमाल किया जाता है।गौरव भाटिया ने कहा कि केरला में MP और MLA भी IUML से हैं। यह सीधे रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है।दरअसल सैयद वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने धार्मिक प्रतीकों और नामों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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