भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा को Supreme Court से बड़ी राहत, कुछ दिन नजरबंदी पर रखने का आदेश

Supreme Court: कोर्ट ने उनकी पार्टनर सहबा हुसैन को साथ रहने की भी इजाजत देते हुए कहा कि वह इस दौरान किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होंगें। न ही मीडिया से बात करेंगे।कोर्ट ने मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करने की भी शर्त लगाई है।

0
158
Supreme Court: news on Gautam Navlakha
Supreme Court:

Supreme Court: भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली।सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने नवलखा को एक महीने के लिए हाउस अरेस्ट यानी नजरबंदी पर रखने का आदेश दिया।कोर्ट ने नवलखा को एक महीने के लिए तलोजा जेल की बजाय नवी मुंबई में हाउस अरेस्ट रखने का आदेश दिया।गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के दौरान कोर्ट ने शर्त भी लगाई।

शर्त के मुताबिक हाउस अरेस्ट के दौरान नवलखा किसी तरह का कोई संचार उपकरण जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे।कोर्ट ने उनकी पार्टनर सहबा हुसैन को साथ रहने की भी इजाजत देते हुए कहा कि वह इस दौरान किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होंगें। न ही मीडिया से बात करेंगे।कोर्ट ने मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करने की भी शर्त लगाई है।

Supreme Court ki top news.
Supreme Court

Supreme Court: SG तुषार मेहता ने किया विरोध

Supreme Court on Koregaon bhima case
Supreme Court

Supreme Court: गौरतलब है कि एनआईए की ओर से SG तुषार मेहता ने हाउस अरेस्ट का विरोध करते हुए कहा था कि वे मामले के इलेक्ट्रॉनिक्स सबूतों को मिटाना चाहते हैं। उन्‍हें हाउस अरेस्ट की इजाजत ना मिले। नवलखा की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर नवलखा मुंबई में अपनी बहन के घर रहते हैं तो इसमें देश की सुरक्षा को क्या खतरा है? उन्‍हें बीमारी है और कोलोनोस्कॉपी के लिए तीन दिन के उपवास की जरूरत है।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here