Supreme Court: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया।जस्टिस के एम जोशी की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ में पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल अब चुनाव आयोग में नियुक्तियों को तय करेगा।देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया जाएगा।
Supreme Court: चुनाव आयुक्त को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए
Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कार्यपालिका के हस्तक्षेप से चुनाव आयोग के कामकाज को अलग करने की आवश्यकता है।इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें सरकार द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता है।इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीईसी के समान आयुक्तों को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को एक जैसा संरक्षण के साथ उन्हें पद से हटाने की सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए। जस्टिस केएम जोसेफ ने लोकसभा और राज्यसभा जैसे चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र सचिवालय हो और स्वतंत्र बजट की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
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