Supreme Court: आजम खां के वकील निज़ाम पाशा ने जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच से जौहर यूनिविर्सिटी कैपस की दो बिल्डिंग को गिराने को लेकर आशंका जाहिर करते हुए मामले पर सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग की है।कोर्ट ने उन्हें रजिस्ट्रार के सामने अपनी बात रखने को कहा।
आजम खां की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तय की गई जमानत शर्तों के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैम्पस की करीब 13 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है।अब प्रशासन कैंपस की दो बिल्डिंग को गिराने की तैयारी में है। खान की तरफ से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि जमानत के दौरान ऐसी शर्ते सही नहीं हैं।हालांकि कोर्ट ने मामले में जन सुनवाई की मांगों को रजिस्ट्रार के सामने रखने को कहा है।
Supreme Court:आजम खां का ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ है जौहर यूनिवर्सिटी
सपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि राज्य सरकार वहां स्थित भवन को गिरा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्त के अनुसार जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 13 हेक्टेयर जमीन प्रशासन ने कब्जे में ली है।ऐसे में यूपी सरकार को ऐसा करने से रोका जाए।
मालूम हो कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां का एक ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को ‘शत्रु संपत्ति’ मानते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई के तहत कब्जा करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के 13.8 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की जमीन पर खंभा लगाकर तारबंदी शुरू कर दी गई है।
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