Supreme Court: CBI और ED निदेशकों का कितना रहेगा कार्यकाल? कोर्ट करेगा सुनवाई

Supreme Court: याचिका में CVC संशोधन, अध्यादेश, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, संशोधन अध्यादेश, 2021 के खिलाफ 14 नवंबर को कार्मिक मंत्रालय की 15 नवंबर की अधिसूचना के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है।

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Supreme Court: CBI और ED निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त को सुनवाई करेगा।सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने CJI से कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पहली याचिका दाखिल की थी। जबकि उनके बजाय किसी और याची के नाम से इसे लिस्ट कर दिया गया।

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Supreme Court: CJI ने रजिस्ट्री को दिया निर्देश

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एमएल शर्मा के विरोध के बाद CJI ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि लिस्टिंग के आधार पर सूची लगाई जाए। याचिका में CVC संशोधन, अध्यादेश, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, संशोधन अध्यादेश, 2021 के खिलाफ 14 नवंबर को कार्मिक मंत्रालय की 15 नवंबर की अधिसूचना के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है।
इस अधिसूचना के द्वारा संस्थानों के मूलभूत नियमों में संशोधन कर सरकार ने CBI और ED प्रमुखों के साथ-साथ रक्षा, गृह और विदेश सचिवों के कार्यकाल का विस्तार करने की शक्ति अपने पास रख ली है।दरअसल वकील एमएल शर्मा के अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर, साकेत गोखले और महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचीका दाखिल कर सरकार के द्वारा किए गए संशोधन को चुनौती दी है।

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