Supreme Court: बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया है। ED ने सुप्रीम कोर्ट में मिशेल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मिशेल भारत का नागरिक नहीं है।ऐसे में जमानत मिलने पर वह जांच से बचने के लिए भाग सकता है।ED ने उसके फरार होने का खतरा भी बताया है।
घोटाले के संबंध में जांच जारी है और सभी चरणों में याचिकाकर्ता की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।ED का कहना है कि उसका प्रत्यर्पण अत्यधिक कठिनाइयों और प्रक्रियात्मक बाधाओं के साथ प्राप्त किया गया है।इस मामले में आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा।
Supreme Court: CBI ने कहा हो सकती है सबूतों से छेड़छाड़
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत का CBI ने भी विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया।CBI ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है।
CBI ने अपने द्वारा जारी हलफनामे में कहा है कि मिशेल के द्वारा जांच में सहयोग करने के झूठे दावे कर रहा है। इतना ही नहीं वह इटली और भारत दोनों में कानून की प्रक्रिया से भी फरार हो चुका है।
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