Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज (सोमवार, 16 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से कड़े सवाल पूछे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर अब तक बहस क्यों नहीं शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप किसी को इस तरह जेल में नहीं रख सकते हैं। वहीं, इस मामले में ED की ओर से पेश ASG ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है।
दरअसल, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जेज पर अब तक बहस शुरू क्यों नहीं हुई। किसी को इस तरह आप जेल में नहीं रख सकते? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कल यानी मंगलवार को इस बात का जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी।
Delhi Excise Policy: क्या बोले जांच एजेंसी के वकील?
दोनों जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की पीठ से कहा, ”उन्होंने राज्य को निर्देश दिए हैं कि एजेंसियां आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं।” हालांकि, पीठ ने एस वी राजू से मंगलवार (17 अक्टूबर) को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामलों में आप के खिलाफ अलग-अलग आरोप होंगे।
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