Sharjeel Imam को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दी जमानत

गौरतलब है कि एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने फैसला दिया था कि शरजील इमाम पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B, 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा।

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Sharjeel Imam को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दी जमानत
Sharjeel Imam को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दी जमानत

Sharjeel Imam: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में शरजील इमाम को जमानत दे दी है। शरजील पर CAA-NRC के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। जिसकी वजह से साल 2019 में जामिया नगर इलाके में कथित तौर पर हिंसा हुई थी।

भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को साकेत कोर्ट से 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शरजील इमाम ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। शरजील ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से भी देशद्रोह एक्ट पर पुनर्विचार होने तक स्थगित करने को कहा गया है।

Sharjeel Imam को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दी जमानत
Sharjeel Imam

बता दें कि इस साल 24 जनवरी को पूर्वी दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह सहित आईपीसी की कई संगीन धाराओं में आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 में दिए गए भड़काऊ भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा। शरजील पर ये आरोप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए गए भाषणों पर लगे हैं।

गौरतलब है कि एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने फैसला दिया था कि शरजील इमाम पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B, 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा।

Sharjeel Imam: क्या था भड़काऊ भाषण में?

शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले संकरे भू-भाग यानी चिकेन नेक क्षेत्र को अलग करने की बात कही थी। शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत भी केस दर्ज किया था।

बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी 2020 को शरजील ने जो भाषण दिया था उसके लिए उस पर पांच राज्यों में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल थे। शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

Sharjeel Imam को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दी जमानत
Sharjeel Imam

दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी। जिसके मुताबिक उसने अपने भाषणों से केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और अप्रसन्नता पैदा की थी। जिससे लोग भड़के और फिर दिसंबर 2019 में जामिया में हिंसा हुई थी।

बता दें कि शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है, जबकि 2013 में शरजील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की है। शरजील बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है।

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