सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच के एक मामले में राहत, अदालत ने किया बरी

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Azam Khan
Azam Khan (फाइल फोटो)

बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 2019 के हेट स्पीच के एक मामले में बरी कर दिया। रामपुर की अदालत ने एक निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसने समाजवादी नेता को पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए हेट स्पीच का दोषी पाया था। समाजवादी नेता ने प्रधानमंत्री पर देश में ऐसा माहौल बनाने का आरोप लगाया था जिसमें मुसलमानों को रहना मुश्किल हो गया था।

2022 के फैसले के बाद, खान को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मामले में एक सरकारी वकील ने कहा कि विशेष अदालत ने खान की सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया। खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, “आजम खान हेट स्पीच के मामले में बरी हो गए हैं। हम खुश हैं कि हमें न्याय मिला है।” शर्मा ने कहा, “हमारा तर्क है कि हमें मामले में फंसाया गया था, अदालत ने इसे बरकरार रखा है और फैसला हमारे पक्ष में है।”

खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद, रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ था। जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने सपा के असीम राजा को हराया। 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आजम खान पर भ्रष्टाचार और चोरी से लेकर जमीन हड़पने तक के 87 मामले दर्ज हैं।

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