Rana Ayyub: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पत्रकार राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गाजियाबाद के एक कोर्ट के समन को रद्द करने और राणा अय्यूब के खिलाफ मामले को खत्म करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजे गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। फिलहाल गाजियाबाद के कोर्ट में यह केस चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने खारिज कर दिया।

Rana Ayyub: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया है आरोप
आपको बता दें कि पत्रकार राणा अय्यूब पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। मामले को लेकर गाजियाबाद कोर्ट ने राणा अय्यूब को समन भी जारी किया,जिसको चुनौती देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया था। शीर्ष कोर्ट ने मामले में राणा अय्यूब की याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, राणा अय्यूब पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का संगीन आरोप लगाया है। ईडी के अनुसार, राणा अय्यूब ने ‘क्राउड फंडिंग’ के जरिए जुटाए गए धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया है। ईडी का कहना है कि अच्छे व नेक कार्यों के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटाए गए थे लेकिन उनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। राणा अय्यूब पर आरोप है कि उन्होंने अपने निजी कार्यों के लिए जुटाए गए धन का इस्तेमाल किया।
अब सुप्रीम कोर्ट से राणा अय्यूब की याचिका खारिज होने के बाद गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में ही उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राणा अय्यूब पर क्राउड फंडिंग के जरिए 2.69 करोड़ रुपए चंदा जुटाने और उनमें से 29 लाख रुपए को छोड़कर बाकी पैसा कथित रूप से विलासिता के लिए खर्च करने का आरोप है।
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