Rahul Gandhi: सूरत की एक अदालत में आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिन गई थी। मालूम हो कि सांसदों को भारत सरकार राजनयिक पासपोर्ट देती है लेकिन संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करके नए पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था। हालांकि उसमें अब एनओसी देने का मामला फंस गया है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग के मामले की सुनवाई हुई।राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मई को मामले पर सुनवाई तय करते हुए कहा मामले में कल तक सुब्रह्मण्यम स्वामी को जवाब दाखिल करने को कहा।

Rahul Gandhi: NOC जारी करने का विरोध
Rahul Gandhi:मामले में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने का विरोध करते हुए कहा राहुल बार बार विदेश जाते हैं।उनके बाहर जाने से जांच मे बाधा पड़ सकती है।
Rahul Gandhi:कोर्ट ने कहा राइट टू ट्रेवल मौलिक अधिकार
कोर्ट ने कहा कि पिछले 5 साल से राहुल बाहर जाते हैं। हर सुनवाई पर उनके वकील भी कोर्ट मे पेश होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राइट टू ट्रेवल मौलिक अधिकार है।कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा पर पाबंदी को लेकर दाखिल अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है।मामला 2018 से लंबित है।वह विदेश यात्रा करते रहे हैं। ऐसी कोई आशंका नहीं है कि वह भाग जाएंगे या फरार हो जाएंगे।
दूसरी तरफ राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।दरअसल संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्हें विदेश जाना है। उसके लिए उन्हें पासपोर्ट को जरूरत है।नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को पासपोर्ट के लिए कोर्ट से NOC की जरूरत होगी।
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