PFI: NIA द्वारा गिरफ्तार PFI सदस्यों ने FIR कॉपी की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट अब 7 अक्टूबर यानी कल इस मामले पर सुनवाई करेगा।इस मामले पर आरोपियों के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को FIR की कॉपी मुहैया कराना जरूरी है।बावजूद इसके NIA के अधिकारियों ने कॉपी देने से मना करते हुए कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है। इसलिए कॉपी नहीं दी जा सकती।दरअसल 22 सितंबर NIA द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की FIR की कॉपी मुहैया कराए जाने का निर्देश देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

PFI: तत्काल सुनवाई की गुजारिश
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ याचिका की सुनवाई करेगी।कोर्ट से इस केस की सुनवाई तत्काल करने की गुजारिश की गई थी। वकील ने जजों की पीठ से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपियों को एफआईआर की कॉपी दी जानी जरूरी है।मालूम हो कि सरकार ने 28 सितंबर को पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को गैरकानूनी घोषित करते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया।यह फैसला एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस की अनुशंसा के बाद लिया गया।
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