Nupur Sharma: पैगंबर मुहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के चलते सुर्खियों में आई नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के टिप्पणी के खिलाफ दर्ज सभी FIR को SC ने दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
दरअसल, नूपुर शर्मा लंबे समय से उनके खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग कर रही थी। ऐसे में कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए सभी केस दिल्ली रेफर कर दिए हैं। उच्च न्यायलय में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने नूपुर शर्मा को राहत देते हुए ये फैसला सुनाया है।

Nupur Sharma: नूपुर दिल्ली हाईकोर्ट का करें रुख
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के केस की सुनवाई करते हुए नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कहा कि उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करें। कोर्ट ने उनके वकील को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी है।
Nupur Sharma की नहीं होगी गिरफ्तारी
उच्च न्यायलय ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अभी भी रोक जारी रखी है। कोर्ट ने कहा कि हम जांच एजेंसियों पर कोई शर्त नहीं रखना चाहते। अगर IFSO को लगता है कि उन्हें किसी सहायता की जरूरत है या राज्य एजेंसियों से जानकारी की आवश्यकता है, तो वो इसके लिए मदद ले सकते हैं।

वहीं, अगर अब कोई नई FIR नूपुर शर्मा के खिलाफ फाइल होती है तो भी नूपुर की गिरफ्तारी नहीं होगी। वो एफआईआर भी दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर हो जाएगी।
Nupur Sharma: दिल्ली पुलिस करेगी पूरे मामले की जांच
दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने ये माना है कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिससे ये साबित होता है। इसी वजह से सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर की जा रही हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दिल्ली पुलिस काफी प्रशिक्षित है और वो सभी FIR की जांच साथ में कर सकती है।
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