Madhya Pradesh और Maharashtra के निकाय चुनाव से जुड़े मामलों पर मंगलवार को Supreme Court में सुनवाई हुई। मंगलवार को महाराष्ट्र में आरक्षण के मामले में राज्य सरकार ने अपनी दलील देते हुए आरक्षण के मामले पर केंद्र की जातिगत जनगणना को सही बताते हुए कहा कि केंद्र ने संसद में एक सवाल के जवाब में खुद ही कहा है कि जातिगत जनगणना सही है। वहीं केंद्र की तरफ से पेश हुए SG तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि जनगणना पूरी तरह से सही नहीं है और उसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के मामले पर सुनवाई करेगा।
MP में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इस मामले में जहां एक तरफ महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए OBC आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिसमें महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में OBC सीट को छोड़कर, अन्य सीटों पर चुनाव कराए जाने की हरी झंडी दे दी गई है। वहीं मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना के खिलाफ MP हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये सभी मामले निकाय चुनाव में आरक्षण से जुड़े हैं। इसलिए इन सभी को भी उनके साथ सुनवाई कर सभी के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
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