Deepak Kochar Case: ICICI-Videocon Scam में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर (Chanda Kochhar) के पति दीपक कोचर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी जमानत बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने Deepak Kochar को जमानत दिए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ED की याचिका को खारिज कर दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में Deepak Kochar को 3 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और अपना पासपोर्ट जमा करने के आधार पर जमानत दी थी। बता दें कि Enforcement Directorate की जांच CBI द्वारा January 2019 में उनके खिलाफ दर्ज किए एक केस पर आधारित है।
Deepak Kochar ने लोन की मंजूरी के लिए नियमों और नीति का उल्लंघन किया
दीपक कोचर करोड़ों रुपये के आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले (ICICI-Videocon Money Laundering Case) में आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि लोन की मंजूरी के लिए उन्होंने समिति द्वारा बनाए गए नियमों और नीति का उल्लंघन किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसके अलावा उन पर यह भी आरोप है कि चंदा कोचर ने अपने पति दीपक कोचर की कंपनी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (Supreme Energy Pvt. Ltd.) के जरिए आरोपी वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को लोन देने में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और कथित रूप से रिश्वत भी ली थी।
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