Mohammad Zubair Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। अब सुनवाई को कोर्ट ने 14 जुलाई के लिए टाल दिया है। बता दें दिल्ली पुलिस के वकील ने इस मामले में बहस के लिए और ज्यादा समय की मांग की थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने इस मामले में बहस के लिए और ज्यादा समय की मांग की थी। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई इस मांग का विरोध करते हुए, मौहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि दो दिनों के लिए इस मामले को टालना अनुचित होगा। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो इस मामले पर सुनवाई कल की जाए।
Mohammad Zubair Case: जुबैर द्वारा किए गए ट्वीट को हो चुके हैं 4 साल – वृंदा ग्रोवर
बता दें कि मंगलवार को सुनवाई की शुरूआत जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर (Vrinda Grover) ने की। जहां वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जिस फिल्म की क्लिप पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। उस फिल्म को रिलीज हुए 37 साल हो चुके हैं। यहां तक कि जुबैर का ट्वीट भी 4 साल पुराना है। ऐसे में कैसे यह ट्वीट भड़काऊ हो गए। वकील ग्रोवर ने कहा कि यह ट्वीट बहुत सारे लोगो ने रिट्वीट किया है।
आपको बता दें मोहम्मद जुबैर को 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून 2022 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं, सीतापुर पुलिस ने जून 2022 में दर्ज एक मामले के अंतर्गत जुबैर को गिरफ्तार किया था। धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के आरोप में जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 295(ए) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी।
संबंधित खबरें…