Manish Sisodia:दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसिया अपनी जांच प्रक्रिया में लगी हुई हैं। वहीं, सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े CBI मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी, जिसपर आज कोर्ट ने सुनवाई की। जमानत याचिका को लेकर मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि सिसोदिया पिछले तीन महीनों से जेल में बंद हैं और और उन्होंने जमानत लेने की कई बार कोशिश की लेकिन उन्हें हर बार कोर्ट से झटका ही लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
Manish Sisodia:गवाह हो सकते हैं प्रवाहित- कोर्ट
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। CBI मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम केस की मेरिट पर बात नहीं करेंगे। जो उपमुख्यमंत्री के पद पर रह चुका है वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर है।
बता दें कि सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, कोर्ट के द्वारा जमानत याचिका खारिज होने पर सिसोदिया के हाथों एक बार भी से निराशा लगी है।
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