POCSO कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से घटाकर 16 करना सही नहीं : विधि आयोग

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Sedition Law: law commission report
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विधि आयोग ने POCSO कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से घटाकर 16 करने के खिलाफ केंद्र को सलाह दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि ऐसा करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

हालाँकि, आयोग ने कहा है कि वह उन मामलों में “स्थिति को ठीक करने” के लिए कानून में संशोधन करना आवश्यक समझता है, जिनमें 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की मौन स्वीकृति है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के मामलों में “निर्देशित न्यायिक विवेक” लागू किया जा सकता है।

पिछले साल दिसंबर में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने संसद से POCSO कानून के तहत सहमति की उम्र से संबंधित बढ़ती चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया था।

कानून मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में, भारत के 22वें विधि आयोग ने कहा है कि मौजूदा बाल संरक्षण कानूनों, विभिन्न निर्णयों की सावधानीपूर्वक समीक्षा और हमारे समाज को प्रभावित करने वाली बाल दुर्व्यवहार, बाल तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति की बीमारियों पर विचार करने के बाद, आयोग का मानना है कि POCSO कानून के तहत सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा कि उसने 16 से 18 वर्ष की आयु के लोगों से जुड़े मामलों के संबंध में दिए गए सभी विचारों और सुझावों पर विचार किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक आयोग यह आवश्यक मानता है कि उन मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए POCSO कानून में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है, जहां 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे की ओर से कानून में सहमति नहीं, बल्कि मौन स्वीकृति है।

आयोग ने कहा कि उसकी राय है कि ऐसे मामलों को उतनी गंभीरता से नहीं निपटाया जाना चाहिए, जितनी गंभीरता से उन मामलों को निपटाया जाना चाहिए जिन्हें POCSO कानून के तहत आना चाहिए।

आयोग ऐसे मामलों में सजा के लिए निर्देशित न्यायिक विवेक लागू करना उचित समझता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कानून संतुलित है और इस प्रकार बच्चों के हितों की रक्षा होगी।

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