Gyanvapi Case: कथित ‘शिवलिंग’ की पूजा कर पाएगा हिंदू पक्ष? आज आ सकता है फैसला

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Gyanvapi Case: यूपी की वाराणसी की अदालत आज ज्ञानवापी परिसर में मिले ‘शिवलिंग’ के पूजा अधिकार की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाने वाली है। इसके पहेल 8 नवंबर को मामले पर सुनवाई हुई थी जिसके बाद फैसला 14 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था।दरअसल, मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है और हिंदूओं को इसकी पूजा की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट आज तय करेगा कि क्या यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

Gyanvapi Case: ‘शिवलिंग’ संरक्षण की अर्जी पर हुई थी सुनवाई

बता दें कि इसके पहले 11 नवंबर को ‘शिवलिंग’ संरक्षण की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई नहीं छुएगा। वहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी दलील जिला जज को बताएं। जिला जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।

कोर्ट ने 17 मई और 20 मई को ‘शिवलिंग’ संरक्षण के आदेश जारी किए थे। जिसे अगले आदेश तक जारी रखने के लिए कहा है। बता दें कि इस आदेश में कोर्ट ने मस्जिद के वजूखाने को सील रखने के लिए कहा था ताकि परिसर के सर्वे के दौरान वहां मिली शिवलिंग जैसी संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे इसी साल मई में हुआ था।

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