Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका! कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना

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Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले पर मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद को सुनवाई योग्य माना है। बता दें कि बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने 2 दिन के लिए फैसला टाल दिया था। जिसके बाद आज सुनवाई की तारीख रखी गई थी। मुस्लिम पक्ष जोर दे रहा था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना है कि याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने पर फैसला

बता दें कि आज के फैसले में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर और ममाला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर फैसला आना था। इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच से मना कर दिया था। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जिसका इस्तेमाल पुरातत्व की कोई वस्तु कितनी पुरानी है, उसकी उम्र को समझने के लिए किया जाता है। हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह शिवलिंग नहीं है फव्वारा है।

वहीं इसके पहले 11 नवंबर को ‘शिवलिंग’ संरक्षण की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई नहीं छुएगा।

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