Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, कि वह इस मुद्दे पर विचार करेगा क्योंकि मानव रहित बैरिकेड्स का कोई उद्देश्य नहीं है। इससे जनता को असुविधा भी होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर शहर में बैरिकेड्स लगाने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

Delhi HC: क्या है मामला
दिल्ली के रहने वाले प्रकाश गोयल ने प्रधानमंत्री और हाई कोर्ट को संबोधित करते हुए लिखे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है। गोयल ने अपने पत्र में कहा था,कि कालकाजी और सीआर पार्क में मानव रहित बैरिकेडिंग लगाए जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। उनका कहना है कि इन मानवरहित बैरिकेड का कोई उद्देश्य नहीं है।
Delhi HC: जाम से परेशान
कालका जी और सीआर पार्क में लगे दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग से यहां जाम की परेशानी बनी रहती है। भीड़भाड़ और व्यस्ततम क्षेत्र होने कारण यहां आने वाले वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है,कि बेवजह लगाए गए बैरिकेड से दिक्कत होती है। इन्हें हटाना ही बेहतर है।
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