Delhi High Court: राजधानी दिल्ली में हुए कथित आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुुई। कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ गईं हैं। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं। उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वह गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।बताया गया था कि सोमवार 5 जून को फैसला सुनाया जाएगा।इसी बीच मनीष सिसोदिया ने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से पहले जानें पूरे मामले से जुड़ी अहम बातें…

Delhi High Court: जानिए अब तक क्या हुआ ?
- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। जिस पर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अदालत फैसला सुनाएगी
- दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कोर्ट को बताया, कि वो अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाले एकमात्र कस्टोडियन हैं।इसके आधार पर अंतरिम जमानत मांगी गई है
- सिसोदिया की तरफ से पेश हुए एडवोकेट मोहित माथुर ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलवाने ले जाया गया, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया
- सिसोदिया को हाईकोर्ट की तरफ से पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी, जिसमें साफ किया गया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया मीडियाकर्मियों से या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे।इस दौरान वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे
- दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई थी
- सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया
- इससे पहले 30 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं. इसीलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है
- दिल्ली में नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति को लागू किया था।इसके बाद इस पॉलिसी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, पिछले साल सितंबर में इसे वापस ले लिया गया।
- मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के अलावा सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है, इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत याचिका को जुलाई तक के लिए लंबित रखा गया है
- ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से ही वो तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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