NCERT से मुगल शासकों के महिमामंडन को हटाने वाली याचिका को Delhi HC ने किया खारिज, कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

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Delhi High Court
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Delhi High Court ने एनसीइआरटी की इतिहास की किताब से कुछ अंश हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को लेकर याचिकाकर्ता पर नाराजगी भी जाहिर की है। Delhi High Court ने कहा कि यह याचिका कोर्ट के समय की बर्बादी है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास मौजूदा सरकार की नीति को ठीक करने के लिए ही समय नहीं है और आप 400 साल पुराने राजाओं की नीतियों की समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं।

NCERT

बता देंं कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एनसीइआरटी की कक्षा 12वीं की इतिहास की किताब से शाहजहां और औरंगजेब द्वारा मन्दिरों के लिए दान दिए जाने वाले कथन को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को यह भी कह दिया कि आपका Common Sense कहा गया? हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने पर उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।

NCERT को लेकर Sanjeev Vikal ने दायर की थी याचिका

इतिहास की किताब से कुछ हिस्सों को हटाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में Sanjeev Vikal ने दायर की थी और उनकी ओर से कोर्ट में Advocate Hitesh Baisla पेश हुए थे। याचिकाकर्ता के मुताबिक यह जानकारी पूरी तरह से गलत है और औरंगजेब और शाहजहां द्वारा मंदिरों के निर्माण/मरम्मत के लिए कोई रियायत नहीं दी गई थी

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