Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को एक खास मामले की सुनवाई की। जिसमें एक महिला को 33 हफ्ते का भ्रूण हटाने की इजाजत डॉक्टरों की सलाह के बाद दे दी।बीते सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल द्वारा इस मामले पर कमेटी गठित कर भ्रूण हटाने को लेकर अपनी राय कोर्ट को नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने शाम तक इस मामले में कमेटी गठित कर रिपोर्ट देने को कहा।
Delhi High Court :याचिका की थी दाखिल
इसके बाद हाईकोर्ट ने शाम को मामले की सुनवाई करते हुए महिला को 33 हफ्ते का गर्भ हटाने की अनुमति दे दी।दरअसल महिला ने अपने 33 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। महिला ने कहा था कि गर्भधारण के बाद से याचिकाकर्ता ने कई अल्ट्रासाउंड कराए लेकिन 12 नवंबर के अल्ट्रासाउंड की जांच में पता चला कि महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण में सेरेब्रल डिजीज है। इसकी पुष्टि के लिए 14 नवंबर को एक निजी अल्ट्रासाउंड में जांच भी कराई। उसमें भी भ्रूण में सेरेब्रल डिज़ीज की पुष्टि हुई। जिसके बाद महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट मैं अर्जी दाखिल की थी।
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