Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में ED की ओर से एक याचिका दायर की गई है। इसके जरिये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को निचली अदालत के फैसले में दी गई रियायत को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर अब 3 जून को सुनवाई की जाएगी। ED ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि जैन की कस्टडी में पूछताछ के दौरान उनके वकील की मौजूदगी से जैन की ED कस्टडी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
रिमांड में बाधा भी आएगी।इसलिए निचली अदालत की जैन को दी गई इस रियायत को हटाया जाए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई को मनी लांड्रिंग के मामले में पेशी के बाद सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ED की हिरासत मे भेज दिया था।हालांकि जैन के वकील के आग्रह पर वकील को हिरासत में पूछताछ के दौरान उनके वकील की मौजूद रहने की इजाजत देते हुए कहा था कि जैन के वकील ED की पूछताछ की प्रक्रिया को देख सकते हैं लेकिन वह सुन नहीं सकेंगे।

Delhi High Court: जैन की 4.81 करोड़ की संपत्ति कुर्क

मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के परिवार के 4.81 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन के पास दिल्ली के गृह और स्वास्थ्य विभाग के अलावा ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़-सिंचाई और जल संसाधन जैसे विभागों की जिम्मेदारी है।
दिल्ली की शकूर बस्ती से विधायक सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे नजदीकी सहयोगियों में शुमार हैं। जैन 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में शुरू हुए एंटी करप्शन मूवमेंट में शामिल थे। इसके ठीक एक साल बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो वे केजरीवाल के साथ इसमें शामिल हो गए।
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