Asian Games 2023: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की ओर से एशियाई गेम्स 2023 के ट्रायल में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को मिली छूट के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, विनेश और बजरंग के खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल, अंतिम और सुजीत की ओर से एक अर्जी दायर की गई थी। जिसे लेकर हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है।
मामले के सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि बेहतर पहलवान कौन है? अदालत सिर्फ यह देखेगी कि एशियाई खेलों के लिए पहलवान चयन में पहले से स्थापित और तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं।
याचिका में मांग की गई थी कि ट्रायल निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। किसी भी पहलवान को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। सुजीत के पिता दयानंद कलकल ने कहा था कि इन पहलवानों ने जंतर-मंतर पर अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि उनकी लड़ाई न्याय और जूनियर पहलवानों के हित के लिए है और अब वे जूनियर पहलवानों को किनारे करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख करना पड़ा।

बता दें, कई जूनियर पहलवान, उनके माता-पिता और कोच ने गुरुवार को दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के मुख्यालय पर एशियाई खेलों के ट्रायल से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दी गई छूट वापस लेने और निष्पक्ष ट्रायल कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया था।
Asian Games 2023: IOA ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को दी छूट
आईओए के तदर्थ पैनल ने ट्रायल के मानदंड घोषित करते हुए कहा था कि सभी भार वर्गों में ट्रायल्स होंगे, लेकिन उन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं के 53 किग्रा भार वर्ग में पहले ही पहलवानों का चयन कर लिया है। इसमें ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया (65 किग्रा) और विश्व पदक विजेता विनेश फोगाट (53 किग्रा) को छूट दी गई थी। इन दोनों पहलवानों को सीधे प्रवेश का अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल ने विरोध किया है।
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