Delhi HC:दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म से टेलीग्राम से जानकारी साझा करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता का इस्तेमाल कोई अपने अवैध कृत्यों को छुपाने के लिए नहीं कर सकता।कोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफार्म टेलीग्राम को ऐसे अकाउंट की जानकारी देने को कहा है जो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर दूसरे की सामग्री परोस रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ एक कोचिंग सेंटर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
Delhi HC: सीलंबद लिफाफे में मांगी जानकारी
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में ऐसे अकाउंट के मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस देने का कहा है।याचिका में दावा किया गया है कि टेलीग्राम प्लेटफार्म के विभिन्न चैनल पर उनके सेंटर की शिक्षण सामग्री अवैध तरीके से साझा की जा रही है। ऐसे में जब तक उल्लंघन करने वाले चैनलों के संचालकों की पहचान का खुलासा नहीं हो जाता, वादी की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी।
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