Allahabad High Court ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव Prashant Trivedi को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। दरअसल मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने 18 फरवरी 2021 को कोर्ट के पारित आदेश की अवहेलना की थी। इस मामले में याचिका की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को होगी। अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने आल इंडिया यूनानी डाॅक्टर्स एसोसिएशन व परवाज़ उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
याची परवाज़ उलूम को 2017 में यूनानी चिकित्सा अधिकारी पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन 20 साल की सेवा के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया गया। उसे विभागीय जांच की कार्यवाही में निलंबित किया गया किन्तु कार्यवाही पूरी नहीं की गई और वह सेवानिवृत्त हो गया।
जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सेवा नियमित करने के याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया। लेकिन हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने अवमानना याचिका पर 7 जून 2021 तक का समय दिया। लेकिन इस मामले में 7 जून के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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