देश में गांडियों से निकलने वाले धुंए से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसमें कमी लाने के लिए बढ़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि देश में 1 अप्रैल 2020 के बाद से सिर्फ BS-6 गाड़ियां ही मिलेंगी और पुराने मानकों वाली गाड़ियों की बिक्री 31 मार्च 2020 को बंद हो जाएगी।

एक अप्रैल 2020 से देश में सिर्फ BS-6 गाड़ियां की ही बिक्री होगी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि उसके इस कदम से काफी हद तक वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने में मदद मिलेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या BS-3,4,6 के लिए अलग-अलग नंबर प्लेट होनी चाहिए ताकि उनकी आसानी से पहचान हो सके। कोर्ट ने ये भी कहा कि इसकी शुरुवात BS-6 से की जाए। कोर्ट ने कहा कि BS-6 गाड़ियों के नंबर प्लेट का अलग रंग हो जिससे इसकी पहचान हो सके। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस सुझाव पर वो काम करेगा और कोर्ट को बतायेगा।

पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश भर में जो गाड़िया BS-6 नहीं होगी वो 31 मार्च 2020 तक ही बिक सकेंगी इसेक बाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) से पूछा कि क्या पेट्रोल – डीज़ल BS- 3,4 और 6 के लिए अलग अलग रंग के स्टीकर जारी किए जा सकते हैं जिससे ये पता चले ये कौन सी गाड़िया हैं। केंद्र सरकार ने ये भी कहा व्यायसायिक वाहनों और निजी वाहनों के लिए डीज़ल की कीमतों को अलग अलग नहीं रखा जा सकता।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि दिल्ली के टैक्सी वाले अगर BS-6 गाड़ी लेते हैं तो उन्हें कुछ राहत या लाभ देने पर विचार किया जा सकता है ताकि वो BS-6 गाड़ियां खरीदें। अब 30 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि अप्रैल, 2019 से देश के 13 बड़े शहरों में बीएस-6 फ्यूल की बिक्री शुरू कर देगी।

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