Bilkis Bano: बिलकिस बानो के 11 दोषियों की रिहाई के मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ ने एक वकील से कहा कि आप मानते है कि अपराध भयावह था।कोर्ट ने बानो की याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और सभी दोषियों को नोटिस जारी किया। साथ ही MHA(गृह मंत्रालय) को भी रिहाई की अनुमति से जुड़ी फाइल तैयार रखने को कहा है।
Bilkis Bano: रिहाई पर फैसले का अधिकारी कौन?
Bilkis Bano: सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सजा में छूट पर फैसला लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है?कोर्ट तय करेगा कि रिहाई पर फैसले का अधिकार गुजरात या महाराष्ट्र सरकार किसको है। आज गुजरात सरकार की ओर से इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि पांच याचिकाएं खारिज हों क्योंकि उनका केस में कोई लोकस नहीं।गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट ने ही फैसला दिया है कि गुजरात सरकार 1992 की पॉलिसी के तहत फैसला करे।जिसके आधार पर रिहाई हुई।
Bilkis Bano: क्या कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का?
Bilkis Bano: वही याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस जज ने दोषी करार दिया उनकी राय जरूरी है। रिहाई के बाद उन दोषियों के व्यवहार को देखना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को 2 बजे विस्तृत सुनवाई करेगी।
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