ASI Survey in Gyanvapi: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।इससे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी। एएसआई सर्वे को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
ASI Survey in Gyanvapi: मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से नुकसान की बात कही थी
ASI Survey in Gyanvapi: मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी।इस बाबत एएसआई की ओर से एक एफिडेविट दाखिल कर बताया गया था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।फैसले के बाद अब कभी भी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू किया जा सकता है। हिन्दू पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है।
बीती 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी केस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर भी रोक लगा दी थी।
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