Allahabad High Court: सफल अभ्‍यर्थियों से अधिक अंक पाने के बाद भी नहीं हुआ चयन, कोर्ट ने राज्‍य सरकार से मांगा जवाब

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों स्टाफ नर्स और सिस्टर भर्ती मामले में सफल अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने वालों का चयन में विचार न करने के खिलाफ याचिका पर रोक सेवा आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

0
485
Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों स्टाफ नर्स और सिस्टर भर्ती मामले में सफल अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने वालों का चयन में विचार न करने के खिलाफ याचिका पर रोक सेवा आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी है और कहा है कि घोषित परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका की सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल व अन्य की याचिका पर दिया है।

Nurse
Nurse

Allahabad High Court: अनुभव योग्यता का अंक नहीं मिला

covid nurses ppe

याचिका पर अधिवक्ता अजय त्रिपाठी और सुनील कुमार शुक्ल, आयोग के अधिवक्ता बीकेएस रघुवंशी ने पक्ष रखा।
मालूम हो कि 3 अक्टूबर 21 को परिणाम घोषित किया गया। 28 मार्च 22 को वेबसाइट पर उत्तर कुंजी भी अपलोड कर दी गई। आपत्ति नहीं मांगी गई। कुछ अभ्यर्थियों को दिये गये अंक से अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद चयन में शामिल नहीं किया गया।

कुछ अभ्यर्थियों को चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, बावजूद इसके चयन में शामिल नहीं किया गया। अनुभव योग्यता का अंक नहीं दिया गया। अनुभव योग्यता किस आधार पर स्वीकार या अस्वीकार की गई, इसका खुलासा नहीं किया गया है। याची का कहना है कि प्रक्रियात्मक खामियां हैं। ऑनलाइन आवेदन दिया गया था जिसमें प्रक्रियात्मक कमी रह गई। आयोग के अधिवक्ता ने 10दिन का समय मांगा है।

विस्‍तृत चुनाव परिणाम के लिए यहां क्लिक करें। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ Facebook और Twitter पर जुड़ें।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here