Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों स्टाफ नर्स और सिस्टर भर्ती मामले में सफल अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने वालों का चयन में विचार न करने के खिलाफ याचिका पर रोक सेवा आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी है और कहा है कि घोषित परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका की सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल व अन्य की याचिका पर दिया है।
Allahabad High Court: अनुभव योग्यता का अंक नहीं मिला
याचिका पर अधिवक्ता अजय त्रिपाठी और सुनील कुमार शुक्ल, आयोग के अधिवक्ता बीकेएस रघुवंशी ने पक्ष रखा।
मालूम हो कि 3 अक्टूबर 21 को परिणाम घोषित किया गया। 28 मार्च 22 को वेबसाइट पर उत्तर कुंजी भी अपलोड कर दी गई। आपत्ति नहीं मांगी गई। कुछ अभ्यर्थियों को दिये गये अंक से अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद चयन में शामिल नहीं किया गया।
कुछ अभ्यर्थियों को चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, बावजूद इसके चयन में शामिल नहीं किया गया। अनुभव योग्यता का अंक नहीं दिया गया। अनुभव योग्यता किस आधार पर स्वीकार या अस्वीकार की गई, इसका खुलासा नहीं किया गया है। याची का कहना है कि प्रक्रियात्मक खामियां हैं। ऑनलाइन आवेदन दिया गया था जिसमें प्रक्रियात्मक कमी रह गई। आयोग के अधिवक्ता ने 10दिन का समय मांगा है।
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