यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया।

चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है। चिन्मयानंद छात्रा से दुराचार के मामले में यूपी की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद हैं। उनकी जमानत पर करीब 2 माह पूर्व सुनवाई हुई थी, तब से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

इससे पहले बीते माह स्वामी चिन्मयानंद के पैरोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में चिन्मयानंद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा गया था कि इलाज कराने को उन्हें कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाए।

वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी संजय सिंह की गुरुवार शाम जेल से रिहाई हुई थी। संजय की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई। इसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर बुधवार शाम कोर्ट पहुंचा था।

चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में अब तक सभी आरोपी जेल से रिहा हो चुके हैं। सबसे पहले छात्रा और सचिन की जमानत मंजूर हुई थी। पहले छात्रा की रिहाई हुई, उसके बाद विक्रम ठाकुर और फिर सचिन जेल से रिहा हुआ। सबसे अंत में आरोपी संजय सिंह गुरुवार को जेल से बाहर आया। संजय 25 सिंतबर को गिरफ्तार किया गया था।

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