Allahabad High Court ने अमर सिंह उर्फ पप्पू यादव की सशर्त जमानत को मंजूरी दे दी है। सशर्त जमानत को मंजूरी देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शर्तों का उल्लघंन करने पर Bail निरस्त की जा सकती है। Amar Singh के मामले में आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल (Samit Gopal) ने दिया है।
Allahabad High Court में अमर सिंह की अर्जी पर उनका पक्ष रखते हुए वकील अश्वनी कुमार ओझा (Ashwani Kumar Ojha) ने कहा कि नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने, धमकाने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप निराधार है।
पीड़िता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था
पीड़िता के पिता ने FIR दर्ज कराई थी कि आरोपी स्कूल जाते समय उनकी बेटी को छेड़ता था। 6 नवंबर 2020 की शाम को 4 बजे वो स्कूल जा रही थी। आरोपी ने छेड़छाड़ (Teasing) की और लड़की के शोर मचाने पर भाग गया। फिर अपने दोस्तों अमर ,कमल के साथ घर आया और कहा शादी करो या आत्महत्या कर लो। वे लोग गाली गलौज करने लगे और वे धमकाते हुए चले गए। इसके बाद लड़की ने जहर खा लिया और उसे उल्टी होने लगी। हालत खराब होने पर उसने अपने परिवार वालों को बताया कि उसने जहर खा लिया है और घर वाले उसे अस्पताल ले गये जहां लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद इस मामले में नामित एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि वह आरोपी का पिता है। उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं है। सह अभियुक्त कमल को जमानत मिल चुकी है। वो 8 नवंबर 2020 से जेल में बंद हैं।
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