Allahabad HC: प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक विजमा यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी मामले में सत्य और रिकॉर्ड के साथ अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगली सुनवाई पर याची अपना जवाब नहीं देता है, तो बिना उसकी उपस्थिति के ही याचिका का निस्तारण कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतापपुर से विधानसभा सीट से अपना दल (एस) के प्रत्याशी रहे और पूर्व राज्य मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की चुनाव याचिका पर दिया।

Allahabad HC: हलफनामे में केवल 2 अपराधों का ही जिक्र

याची की ओर से तर्क दिया गया कि विजयी प्रत्याशी ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज केवल 2 अपराधों का विवरण प्रस्तुत किया है। जबकि उसके खिलाफ कई और अपराध अलग-अलग दर्ज हैं। प्रतिवादी ने हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण न देकर गंभीर अपराध किया है।
संबंधी तथ्यों को भी छिपाया गया है जोकि विधिपूर्वक गलत है। जिसकी वजह से उनका नामांकन पत्र खारिज किया जाना चाहिए। याची ने इस संबंध में चुनाव अधिकारी से भी शिकायत की है। हालांकि कोई कार्रवाई ना होने से उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
Allahabad HC: याची की ओर से तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने अपने हलफनामे में पूरी आपराधिक जानकारी का विवरण नहीं दिया है। मामले में उसे प्रक्रिया के तहत जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी गई।
इसके बावजूद भी प्रतिवादी ने अभी तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह भी निर्देश दिया है कि वह अगली तिथि पर अपने सभी पत्र एवं कागजातों को संलग्न करेंगे ।
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