Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशवदेव के मामले की सुनवाई की। ईदगाह की जमीन विवाद को लेकर मथुरा में दाखिल सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश एवम् पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका वापस करते हुए निस्तारित कर दी है।
याचिका की पोषणीयता के मामले में कोर्ट ने कहा इस मामले में पहले ही फैसला आ चुका है। ऐसे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

Allahabad HC: केस रिमांड बैक किया
Allahabad HC: हाईकोर्ट ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को रिमांड बैक कर दिया है। सिविल कोर्ट ने जिस सिविल सूट को खारिज कर दिया था उस फैसले के खिलाफ श्रीकृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहां रिवीजन अर्जी दाखिल की थी।
जिला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द कर फिर से सुनवाई का आदेश पारित किया था। जिला जज के इसी आदेश को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।आज जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है।
फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिविजन कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगाई थी। शाही ईदगाह के पक्षकार वकील तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने बताया कि अमीनी सर्वे का आदेश हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिविजन कोर्ट द्वारा दिया गया था।शादी ईदगाह के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान इसपर रोक लगा दी गई थी।
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