Allahabad HC: गैंगस्‍टर हाजी इकबाल और परिवार को कोर्ट से झटका,अग्रिम जमानत देने से अदालत का इंकार

Allahabad HC:कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से साफ इंकार कर दिया है लेकिन कहा है कि याची डिस्चार्ज अर्जी अधीनस्थ अदालत में दाखिल करते हैं तो कोर्ट उसे तय करे।

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्‍टर हाजी इकबाल उर्फ बल्ला, मोहम्मद अफजल, आलिशान जावेद, अब्दुल वाहिद, को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है।इनके खिलाफ सहारनपुर के मिर्जापुर थाने में गिरोह बंद कानून के तहत एफआईआर दर्ज है।कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से साफ इंकार कर दिया है लेकिन कहा है कि याची डिस्चार्ज अर्जी अधीनस्थ अदालत में दाखिल करते हैं तो कोर्ट उसे तय करे।

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Allahabad HC:सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया गंभीर आपराधिक रहा है रिकॉर्ड

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कोर्ट ने प्रशासन को इस बात के भी निर्देश दिए कि आरोप तय होने तक या दो माह तक इनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने हाजी इकबाल और इनके परिवार के लोगों की अर्जी पर दिया है।
याचियों का कहना था कि जिन आपराधिक केसों के आधार पर गिरोह बंद कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन सभी में उन्हें जमानत मिल चुकी है।

सरकारी वकील ने कहा इनका आपराधिक इतिहास है और गंभीर अपराधी हैं। बाकायदा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले इन लोगों ने याचिका दायर की थी। राहत न मिलने पर अर्जी दी है।कोर्ट ने कहा याची को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है कहते हुए अर्जी खारिज कर दी।

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