Allahabad HC: Double Murder के छह आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, HC ने अपील की खारिज

Allahabad HC: जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के खैर थानाक्षेत्र में 2 व्यक्तियों की हत्‍या हुई थी।इस मामले मेंट्रायल कोर्ट ने हत्या का दोषी करार देते हुए आरोपियों को उम्रकैद और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 साल पहले हुए डबल मर्डर केस के हत्यारोपियों की सजा को बरकरार रखा है।जिला कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के खैर थानाक्षेत्र में 2 व्यक्तियों की हत्‍या हुई थी।इस मामले मेंट्रायल कोर्ट ने हत्या का दोषी करार देते हुए आरोपियों को उम्रकैद और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।जिसके खिलाफ रोहताश सिंह, ओमप्रकाश सिंह सहित छह अभियुक्तों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Allahabad HC: अपील सिरे से खारिज की

कोर्ट ने सभी की अपील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान से आरोपियों के लिप्त होने की पुष्टि होती है।
कोर्ट ने माना कि अभियोजन की ओर से लगाए गए आरोप सही हैं।कोर्ट ने घटना से मिले साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया।संजीव कुमार ने 4 जून 2003 को बबलू और आर.वीर सिंह की हत्या के मामले में खैर थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले में जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिया था।

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