Allahabad HC : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में 1200 करोड़ रुपये खाद पर 48 लाख,18 हजार 243.04 रुपये की सब्सिडी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को 21 मार्च को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी मछलियों को छोड़कर याची पर ही शिकंजा कसा है।

AAllahabad HC : केवल 5 के खिलाफ चार्जशीट
घोटाले में लिप्त बड़े सरकारी अधिकारियों और स्कैम करने वाली कंपनी मदन माधव फर्टिलाइजर एवं कैमिकल्स को बरी कर दिया गया। इस मामले में 20 नामजद आरोपियों में से केवल 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।घोटाला वर्ष 1989 से 2000 के मध्य का है। याची ने स्वयं को निर्दोष करार देते हुए जारी सम्मन और चार्जशीट रद्द करने की मांग की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अविनाश कुमार मोदी की याचिका पर दिया गया। याची पर आरोप है कि मैसर्स उज्ज्वल ट्रेडिंग कंपनी ने मैसर्स मदन माधव फर्टिलाइजर एवं कैमिकल्स कंपनी फर्रुखाबाद को 1200 करोड़ रुपये की खाद आपूर्ति की, जबकि किसानों को खाद नहीं दी गई। मदन माधव फर्टिलाइजर एवं कैमिकल्स कंपनी ने सरकार से 48,18,243.04 रुपये की सब्सिडी हड़प ली। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा।

Allahabad HC :6 अधिकारियों से पूछताछ नहीं
आर्थिक अपराध शाखा के उपनिरीक्षक ने कोतवाली फतेहगढ़ में 10 सितंबर 2004 को एफआईआर दर्ज करवाई।
याची का कहना है कि उज्ज्वल ट्रेडिंग कंपनी पहले ही घाटे के कारण बंद हो गई। उसके चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जबकि दस्तावेजों पर कंपनी चालू रखी।
मदन माधव फर्टिलाइजर एवं कैमिकल्स ने सब्सिडी हड़पी, बावजूद इसके जांच अधिकारी ने बरी कर दिया। इस मामले में करीब 6 अधिकारियों से पूछताछ तक नहीं की गई।
याची और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीजेएम कोर्ट ने 13 साल गुजर जाने के बाद सम्मन जारी किया है। वर्ष 2021 में भी तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जांच ठीक से नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने घोटाले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया।
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