Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील चेंबर से अपहृत अंतरजातीय विवाह करने वाले पति-पत्नी को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है।लड़की को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया।कोर्ट ने कहा कि दोनों बालिग हैं। जहां चाहे, जिसके साथ चाहें रह सकते हैं।ये आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने अंकिता मिश्रा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

Allahabad HC: SSP और SP को लड़की पेश करने का दिया था निर्देश
मालूम हो कि इससे पूर्व प्रयागराज के एसएसपी और जौनपुर के एसपी को कोर्ट ने परिवार द्वारा अपहृत लड़की को पेश करने का निर्देश दिया था। जिसे पुलिस ने पेश किया। कोर्ट को बताया गया कि 20 अप्रैल को कुछ लोगों ने वकील के चेंबर पर हमला कर दिया था। चेंबर को तोड़फोड़ दिया था।
चेंबर में बैठे लड़की और लड़का अपने को बचाने के लिए वहां से भाग गए थे। बाद में उन्होंने अपने वकील से संपर्क किया। मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने 13 नामजद सहित 20 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। याची पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कोर्ट के आदेश पर लड़की और लड़के को उनके बताए स्थान पर पुलिस सुरक्षा में भेज दिया गया।
Allahabad HC: वकालतनामा पर अब नहीं लगेंगे कूपन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के अनुरोध पर वकालतनामे पर लग रहे 100 रुपये के कूपन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बुधवार 18 मई से किसी भी वकालतनामे पर 100 रुपये का कूपन नहीं लगाया जाएगा।
कोरोना काल में बार एसोसिएशन के खर्च पूरे करने के लिए कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने वकालतनामे पर कूपन की अनुमति दी थी।
स्थिति सामान्य होने पर वकीलों में कूपन खत्म न करने को लेकर नाराजगी थी।बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने वकालतनामे पर कूपन योजना वापस ले ली है। जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है।
निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने कूपन समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। बार एसोसिएशन के महासचिव एसडी सिंह जादौन ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बिक चुके कूपन वापस नहीं होंगे और18 मई से कूपन नहीं मिलेंगे।
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