Air India: पिछले साल नवंबर में एयर इंडिया की एक फ्लाइट में महिला के ऊपर एक शख्स ने कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। इसकी खबरें काफी वायरल भी हुई थी। एयर इंडिया और संबंधित विभाग ने इस पर कार्रवाई की थी। एयर इंडिया पर जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं, अब एयर इंडिया के बिजनेस श्रेणी में ‘पेशाब की घटना’ की पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कई मांगे की हैं, जिसमें पीड़िता ने कहा है कि फ्लाइट के दौरान बिजनेस श्रेणी में दी जाने वाली शराब की मात्रा की सीमा तय की जाए।
Air India: याचिका में डीजीसीए और एयलाइंस कंपनियों के लिए कही गईं ये बातें
सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित महिला ने अपनी याचिका में कई मांगें की है। उन्होंने याचिका में कोर्ट से कहा है कि नागर विमानन महानिदेशालय(डीजीसीए) और एयरलाइंस कंपनियों को यात्रियों के दुर्व्यवहार की घटनाओं ने निपटने के लिए वैधानिक अनिवार्य मानक संचालन प्रक्रियाएं(एसओपी) की व्यवस्था हो। इसके साथ ही इन नियमों को निर्धारित करने के आदेश की मांग की है। पीड़िता ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में शराब देने की सीमा को तय करने की भी मांग की है।
वहीं, उन्होंने इस घटना की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। पीड़िता ने कहा है कि घटना की मीडिया रिपोर्टिंग पीड़ित और अभियुक्त दोनों को पूर्वाग्रह से ग्रसित करती है। उन्होंने डीजीसीए के नियमों को पालन करने के लिए सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलाव पीड़िता ने ऐसी घटनाओं, दुर्व्यवहार को लेकर लोकपाल के जरिए पीड़ितों के लिए निवारण तंत्र और मुआवजे के मानदंड को भी शामिल करने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह घटना 26 नवंबर 2022 की है। जब एक एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-नई दिल्ली की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में नशे में धुत एक शख्स ने करीब 70 वर्षीय महिला यात्री पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था।
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