Adani-Hindenburg Case: अदानी-हिंडनबर्ग मामले पर सेबी द्वारा शेयर बाजार में गड़बड़ी और शॉर्ट सेलिंग के मुद्दे पर जांच रिपोर्ट के मामले की सुनवाई हुई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए और समय की मांग की गई। सुनवाई के दौरान सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ रिपोर्ट तैयार होनी है और उसे हम 15 दिनों में दाखिल कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिए जाने की मांग की है। उसे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया था।
शीर्ष अदालत की ओर से नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने मई 2023 में एक अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।जिसमें एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि उसे उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों में गड़बड़ियों का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं देखा और कोई नियामक विफलता भी नहीं हुई।सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त 2023 को सुनवाई कर सकता है।

Adani-Hindenburg Case: जानिए क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट?
Adani-Hindenburg Case: बीते 24 जनवरी 2023 को नाथर एंडरसन के नेतृत्व वाली यूएस फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी।जिसमें अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए थे। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियें को ओवरवैल्यूड बताया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली।दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों में हिंडनबर्ग के सवालों के जवाब दिया। इसके साथ ही अडानी समूह ने 88 में से 68 सवालों के फर्जी बताया। अडानी समूह की ओर से पूरी रिपोर्ट को ही फर्जी बताया गया।
Adani-Hindenburg Case:गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी
अडानी-हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए सेवानिवृत जज एएम स्प्रे के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।कमेटी गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को आदेश जारी किया था।कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं।
एक्सपर्ट कमेटी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रेक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19 के उल्लंघन के साथ ही मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर स्टॉक की कीमतों में किसी भी तरह के हेरफेर की जांच कर रही है।
संबंधित खबरें
- Nawab Malik Bail: नवाब मलिक को Supreme Court से बड़ी राहत, पूरे 17 माह बाद मिली जमानत
- Supreme Court ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले की सुनवाई की