क्या है महिला आरक्षण विधेयक, यहां पढ़ें डिटेल में…

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women reservation bill
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र की पहली बैठक के बाद सोमवार शाम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया।

कई बीजेपी मंत्रियों और सांसदों को आने वाले दिनों में जानी मानी महिला हस्तियों को संसद में लाने के लिए कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को इनमें से कई लोगों से मुलाकात की।

कई नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग की है। यह विधेयक महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है। कांग्रेस ने रविवार को हैदराबाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर एक प्रस्ताव भी पारित किया था।

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत कोटा आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

इन आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जा सकता है।

इस मुद्दे पर आखिरी ठोस घटनाक्रम 2010 में हुआ था जब राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था जिन्होंने इस कदम का विरोध किया था लेकिन यह विधेयक रद्द हो गया क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।

वर्तमान लोकसभा में, 78 महिला सदस्य चुनी गईं, जो 543 की कुल संख्या का 15 प्रतिशत से भी कम हैं। सरकार द्वारा संसद के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14 प्रतिशत है।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी सहित कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम है।

दिसंबर 2022 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 10-12 प्रतिशत महिला विधायक थीं।

छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में क्रमश: 14.44 प्रतिशत, 13.7 प्रतिशत और 12.35 प्रतिशत महिला विधायक थीं।

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